विशेष जांच दल का गठन (एसआईटी) – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा एसआईटी के साथ सूचना का साझाकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
विशेष जांच दल का गठन (एसआईटी) – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा एसआईटी के साथ सूचना का साझाकरण
भारिबैं/2013-14/655 24 जून 2014 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय, विशेष जांच दल का गठन (एसआईटी) – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा एसआईटी के साथ सूचना का साझाकरण 4 जुलाई 2011 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में भारत सरकार ने माननीय न्यायाधीश एम बी शाह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है । इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न निदेश दिया है।
2. उक्त को देखते हुए सभी शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जाता है कि एसआईटी द्वारा वांछित सूचना/ दस्तावेज़ जरूरत पड़ने पर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। भवदीय, (पी के अरोड़ा) |