बैंक में हड़ताल /प्राकृतिक आपदा के लिए आकस्मिक योजना - एटीएम को भरने की व्यवस्था - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंक में हड़ताल /प्राकृतिक आपदा के लिए आकस्मिक योजना - एटीएम को भरने की व्यवस्था
आरबीआई/2011-12/ 159 25 अगस्त 2011 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रिय महोदय, बैंक में हड़ताल /प्राकृतिक आपदा के लिए आकस्मिक योजना - एटीएम को भरने की व्यवस्था बैंक में हड़ताल / प्राकृतिक आपदा के समय, बैंक ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए बैंकों के एटीएम में नकदी भरने की आवश्यकता की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जांच की गई । इस दिशा में पहले कदम के रुप में, हमारे दिनांक 10 मार्च 2008 के परिपत्र सं.डीपीएसएस क्र.2007-2008/260 के द्वारा 1 अप्रैल 2008 से नकदी आहरण के लिए दूसरे बैंको के एटीएम के प्रयोग को प्रभार मुक्त किया गया । हालांकि यह कदम उस समय पर्याप्त नहीं होगा, जबकि पूरे उद्यौग के द्वारा हड़ताल /अन्य आपातकाल हो और बैंकों के एटीएम में नकदी समाप्त हो जाए । 2. यह निर्णय लिया गया है कि ग्राहक सेवा की पहल के रुप में भारतीय रिज़र्व बैंक बैंको को, भारतीय रिज़र्व बैंक को छोड़कर पूरे बैंकिंग उद्यौग में हड़ताल होने पर या देश /क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के समय भारतीय रिज़र्व बैंक से नकद आहरण कर एटीएम में नकद भरने की अनुमति देगा । बैंक हड़ताल प्राकृतिक आपदा के दिनों में इस सुविधा का लाभ ले सकते है ओर इसके लिए उन्हे निम्नानुसार कार्रवाई करनी होगी : (i) डीबीओडी परिपत्र सं.बीपी 40/21.04.158/2006-07 दिनांक 3 नवंबर 2006 के दिशा निर्देशों जो कि जोखिम प्रबंध ओर वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए आचरण संहिता के संबंध में है, का प्रालन करते हुए निर्दिष्ट आउटसोर्सिंग एजेंसी के साथ करार करें । (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक को अपने (बैंक के) चालू खाते को डेबिट कर नियुक्त की गई आउटसोर्सिंग एजेंसी को नकद सौंपने हेतु स्थायी निर्देश (संलग्न प्राधिकार पत्र के रुप में) से प्राधिकृत करें । (iii) प्रत्येक मौके पर एक प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ धारक चैक जो कि हमें देय हो और जिसके अभिमुख पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर सत्यापित किए गए हो । (iv) एक पत्र जिसमें यह लिखा हो कि बैंक एक विशेष मामले के रुप में उस दिन भारतीय रिज़र्व बैंक में रखे गए उनके चालू खाते से नकद आहरण करना चाहता है । (v) इस आकस्मिकता के अंतर्गत एक समय अर्थात प्रति लेनदेन नकद आहरण की सीमा दस करोड़ होगी । हालांकि एटीएम में नकद भरने की जरुरत के आधार पर बैंक कार्य समय (working hours) के दौरान एक दिन में, एक से अधिक बार इस सुविधा का उपयोग कर सकता है । (vi) संबंधित राज्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक इस बात का निर्णय लेने के लिए कि “क्या यह एक आकस्मिकता है“ और “क्या यह सुविधा दी जा सकती है“ अंतिम प्राधिकारी होंगे । (vii) बैंक, आउटसोर्सिंग एजेंसी में किसी प्रकार का बदलाव होने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक को जानकारी देंगे । (viii) उपरोक्त संबंध में औपचारिकताओं की पूर्ण करने के लिए, बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के उस जमा लेखा विभाग (डीएडी) से संपर्क करें, जहां उनका चालू खाता है । भवदीय, (ए.के.बेरा) |