मैला ढोने वाले स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) का मार्च 2009 के बाद भी जारी रहना
ग्राआऋवि.केंका.एसपी.बीसी.सं.117/09.03.01/2008-09
29 जून 2009
अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी भारतीय बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय,
मैला ढोने वाले स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) का मार्च 2009 के बाद भी जारी रहना
कृपया 15 अप्रैल 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 57/09.03.01/2007-08 देखां् जिसमें बैंकों को मार्च 2009 तक बकाया स्वच्छकारों और उनके आश्रितों के पुनर्वास को लक्ष्य बनाकर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित "मैला ढोने वाले स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना" (एसआरएमएस) नामक एक नई और सुधारित योजना की सूचना दी गई थी।
चूंकि भारत सरकार, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने इस योजना को 31 मार्च 2009 के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया है कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वे योजना का कार्यान्वयन 30 सितंबर 2009 तक पूरा कर लें।
अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे एसआरएमएस के अंतर्गत पात्र आवेदकों को इस संबंध में हमारे द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार 30 सितंबर 2009 तक समयबद्ध तरीके से ऋण वितरित करें।
भवदीय
(लिलि वडेरा ) महाप्रबंधक
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