एटीएम नियंत्रण के उपाय – अनुपालन हेतु समय-सीमा - आरबीआई - Reserve Bank of India
एटीएम नियंत्रण के उपाय – अनुपालन हेतु समय-सीमा
RBI/2017-18/206 21 जून, 2018 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, एटीएम नियंत्रण के उपाय – अनुपालन हेतु समय-सीमा कृपया दिनांक 17 अप्रैल 2017 को बैंकों को जारी हमारे गोपनीय परिपत्र DBS.CO/CSITE/BC. 8074 / 31.01.015 / 2016-17 का संदर्भ लें जिसमें विंडोज एक्सपी और / अथवा अन्य असमर्थित ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर रहे एटीएम के बारे में चिंताओं को उजागर किया गया था। दिनांक 06 मार्च, 2017 की हमारी गोपनीय एडवाइजरी सं. 3/2017 और 1 नवंबर 2017 की एडवाइजरी सं. 13/2017 की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें बैंकों को, नियंत्रणों की उदाहरणार्थ स्पष्ट सूची में दिए गए नियंत्रणों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए सूचित किया गया था। 2. इन मुद्दों को हल करने में बैंकों की ओर से हो रही धीमी प्रगति को रिज़र्व बैंक ने गंभीरता से लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि असमर्थित वर्जन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर रहे बैंकों के एटीएम से उत्पन्न होने वाली जोखिम के साथ-साथ अन्य सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित न करने से बैंकों के ग्राहकों के हितों पर प्रभाव पड़ सकता है तथा ऐसी घटनाओं से इतर, यदि कोई हो, से बैंक की छवि भी प्रभावित होती है। 3. इन मुद्दों को नियत समय में हल करने के लिए, बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि वे इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करें और निम्नलिखित नियंत्रण उपायों को उनके सामने दर्शाई गई समय-सीमा के अनुसार कार्यान्वित करें:
4. इन उपायों के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित कार्य योजना के साथ-साथ इस परिपत्र की एक प्रति निदेशक मंडल के आगामी बैठक के समक्ष रखी जाए। उपर्युक्त नियंत्रण उपायों के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन / कार्य योजना की एक प्रति 31 जुलाई, 2018 तक अनिवार्य रूप से हमें भेज दें। इन उपायों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए ताकि निर्धारित समय सीमा का पालन किया जा सके। पूर्ववर्ती नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के लिए एटीएम के फील्ड विज़िट की भी आवश्यकता होगी, अतः बैंकों को इन उपायों को योजनाबद्ध तथा सुगम तरीके से कार्यान्वित करना चाहिए। 5. यह नोट किया जाए कि इस परिपत्र में निहित निर्देशों का ससमय और प्रभावी अनुपालन नहीं किए जाने पर, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और / अथवा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत लागू प्रावधानों के अधीन उचित पर्यवेक्षी प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है। 6. कृपया प्राप्ति-सूचना भेजें। भवदीय, (आर.रविकुमार) |