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अनुषंगी कार्यालय का स्वयंपूर्ण शाखा में संपरिवर्तन - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

आरबीआइ/2007-2008/136
ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.सं. 24/03.05.90-ए/2007-08

13 सितंबर 2007

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रिय महोदय

 

अनुषंगी कार्यालय का स्वयंपूर्ण शाखा में संपरिवर्तन - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

कृपया दिनांक 2 जुलाई 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. सं. बीएल. बीसी. 09/03.05.90-ए/2007-08 का पैरा 4 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी हानि वाली शाखाओं को अनुषंगी कार्यालयों में संपरिवर्तित करने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर अधिकार प्रदत्त समिति की सहमति प्राप्त कर लेने के बाद अपने अनुषंगी कार्यालयों को स्वयंपूर्ण शाखा में संपरिवर्तित करने की अनुमति दी जाए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से आवश्यक लाइसेंस भी प्राप्त करना होगा।

भवदीय

(सी.एस.मूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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