कारपोरेट बांड बाजार - सेबी द्वारा अनुमोदित शेयर बाजारों की सदस्यता के लिए बैंकों को अनुमति - आरबीआई - Reserve Bank of India
कारपोरेट बांड बाजार - सेबी द्वारा अनुमोदित शेयर बाजारों की सदस्यता के लिए बैंकों को अनुमति
आरबीआई/2012-13/277 05 नवंबर 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/महोदया कारपोरेट बांड बाजार - सेबी द्वारा अनुमोदित भारत में कारपोरेट बांड बाजार को विकसित करने की दृष्टि से कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में कारपोरेट बांडों में रेपो लेनदेन की अनुमति द्वारा तरलता प्रदान करना, प्राधिकृत रिपोर्टिंग प्लेटफार्मों के द्वारा रेपो लेनदेन सहित कारपोरेट बांडों में ट्रेडिंग से संबंधित सूचना हासिल करके पारदर्शिता बढ़ाना तथा कारपोरेट बांडों में सभी लेनदेन का अनिवार्य निपटान क्लीयरिंग कारपोरेशनों के जरिए करना और क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप्स (सीडीएस) की शुरुआत करके जोखिम अंतरण की सुविधा देना शामिल हैं। 2. पारदर्शिता में और वृद्धि करने हेतु अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को, कारपोरेट बांड बाजार में मालिकाना लेनदेनों को निष्पादित करने के उद्देश्य से, सेबी द्वारा अनुमोदित शेयर बाजारों का सदस्य बनने के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। ऐसा करते समय, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को शेयर बाजारों के सदस्यता संबंधी मानदंडों को पूरा करना चाहिए तथा सेबी और संबंधित शेयर बाजारों द्वारा निर्धारित किए गए विनियामक मानदंडों का भी अनुपालन करना चाहिए। भवदीय (सुधा दामोदर) |