RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79070651

क्रेडिट / डेबिट कार्ड लेनदेन- सुरक्षा मामले और जोखिम शमन के उपाय

आरबीआई/2008-2009/387
आरबीआई/डीपीएसएस सं.1501/02.14.003/2008-2009

18 फरवरी, 2009

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक/
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदया/महोदय,

क्रेडिट / डेबिट कार्ड लेनदेन- सुरक्षा मामले और जोखिम शमन के उपाय

देश में क्रेडिट / डेबिट कार्डों का उपयोग बढ़ रहा है। हम ऑनलाइन कार्ड लेनदेनों की सुरक्षा बढ़ाने के विभिन्न विकल्पों की समीक्षा करते रहे हैं। बैंकों / कार्ड कंपनियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:

2. 01 अगस्त 2009 से निम्नलिखित को लागू करना आनिवार्य होगा :

i) आईवीआर लेनदेनों (जिसके लिए अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे) को छोड़कर सभी ऑनलाइन कार्ड नॉट प्रेजेंट लेनदेनों के लिए ऐसी जानकारी जो कि कार्ड पर उपलब्ध नहीं है, के आधार पर अतिरिक्त प्रमाणीकरण / सत्यापन उपलब्ध कराने वाली प्रणाली।

ii) 5000/- रुपये मूल्य के या इससे अधिक के सभी “कार्ड नॉट प्रेजेंट” लेनदेनों के लिए कार्ड धारक को "ऑनलाइन एलर्ट की व्यवस्था।

3. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस परिपत्र में दर्शाए गए अनुदेशों और समय सीमा का कड़ाई से पालन करें। इन निर्देशों का पालन न करने पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) के अंतर्गत निर्धारित अर्थदंड लगाया जाएगा।

4. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के अंतर्गत जारी किया गया है।

5. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय

(जी.पद्मनाभन)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?