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अल्पसंख्यक समुदायों के लिए क्रेडिट सुविधाएँ – अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग (एनसीएम) अधिनियम, 1992 की धारा 2(सी) के तहत जैन समुदाय को शामिल किया जाना

आरबीआई/2014-15/473
डीसीबीआर.बीपीडी (पीसीबी) परि.सं.5/14.01.062/2014-15

18 फरवरी 2015

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए क्रेडिट सुविधाएँ – अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग (एनसीएम) अधिनियम, 1992 की धारा 2(सी) के तहत जैन समुदाय को शामिल किया जाना

कृपया शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्‍त क्षेत्र को उधार देने से संबधित संशोधित दिशानिर्देश पर 8 अक्तूबर 2013 को जारी हमारा मास्टर परिपत्र सं.शबैंवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी) एमसी.सं.18/09.09.001/2013-14 के अनुबंध में निहित अनुच्छेद सं IV(एच) देखें।

2. इस संदर्भ में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 27 जनवरी 2014 के अधिसूचना सं एसओ 267(ई) के माध्यम से जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है। यह पहले से अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित सिख, इस्लाम, ईसाई, जोराष्ट्रियन और बौद्ध जैसे समुदायों के अतिरिक्त है।

3. तदनुसार उक्त परिपत्र में निहित अनुदेश जैन समुदाय पर भी लागू होंगे।

भवदीया

(सुमा वर्मा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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