भारिबैं/2009-10/499 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं. 85 / 05.04.02/2009-10 18 जून 2010 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकोंसहित) तथा स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय, कृषि को ऋण उपलब्धता - कृषि ऋण - मार्जिन / जमानत अपेक्षाएं माफ करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 मई 2004 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.प्लान.बीसी.सं.87/ 04.09.01/ 2003-04 देखें। 2.सीमाओं में वृध्दि की मांग करने वाले प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि बैंक तत्काल प्रभाव से 50,000/- रुपए के वर्तमान स्तर से अब 1,00,000 रुपए तक के ऋषि ऋण हेतु मार्जिन/जमानत अपेक्षाओं में छूट दे सकते हैं । अत: उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 3 को यथोचित रूप से आशोधित माना जाए। 3.उपर्युक्त परिपत्र के अन्य सभी शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है। 4.कृपया इस परिवर्तन का पर्याप्त प्रचार करें तथा इसे तत्काल कार्यान्वित करने हेतु अपने नियंत्रक कार्यालयों/शाखाओं को निर्देश दें। 5.कृपया प्राप्ति-सूचना दें। भवदीय ( बी.पी.विजयेद्र ) मुख्य महाप्रबंधक |