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अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचलित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है

भारिबैं/2007-08/98
ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.13/09.10.01/2007-08

16 जुलाई , 2007

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय,

अल्पसंख्यक संकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचलित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है

कृपया दिनांक 5 जुलाई 2007 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.12 /09.10.01 /2007-08 का अनुबंध II देखें, जिसके साथ अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धता की निगरानी करने हेतु 103 उल्पसंख्यक संकेद्रीत जिलों की सूची संलग्न की गई है । इस संबंध में, भारत सरकार ने 103 जिलों की सूची के अलावा 18 जिलों की अतिरिक्त सूची (सूची संलग्न) हमें प्रेषित की है जिससे अल्पसंख्यक संकेद्रीत जिलों की कुल संखा 121 हो गई है । तदनुसार, अल्पसंख्यक समुदायों को उधार देने के बारे में आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की अर्ध-वार्षिक आधार पर रिपोर्टिंग हेतु संशोधित अनुबंध I इसके साथ संलग्न है ।

अत: आप अपने नियंत्रक कार्यालयों, शाखा कार्यालयों को यह सूचित करते हुए आवश्यक अनुदेश जारी करें कि वे उन 103 जिलों, जिनकी निगरानी की जानी ही है, के बजाए इन 121 जिलों में अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्धता की विशेषरुप से निगरानी करें । इससे वे यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के समग्र लक्ष्य के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण का उचित हिस्सा प्राप्त होता है । अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत विकास परियोजनाओं के लक्ष्यों और स्थान निश्चित करने के लिए उपर्युक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

2. कृपया प्राप्ति सूचना दें तथा इस संबंध में आपके द्वारा की गई कार्रवाई से हमें तत्काल अवगत कराएं ।

भवदीय,

(जी.श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक

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