ऋण सूचना कंपनी (सीआइसी) अधिनियम, 2005 - अनुपालन - आरबीआई - Reserve Bank of India
ऋण सूचना कंपनी (सीआइसी) अधिनियम, 2005 - अनुपालन
आरबीआई/2013-14/157 23 जुलाई 2013 अध्यक्ष महोदय ऋण सूचना कंपनी (सीआइसी) अधिनियम, 2005 - अनुपालन कृपया आप 20 अक्तूबर 2009 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. सं.32/ 03.05.33/ 2009-10 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को सीआइसी (विनियमन) अधिनियम,2005 की धारा 15 (1) के अनुसार उक्त अधिनियम के लागू होने के तीन महीनों अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें आवेदन किए जाने पर बढ़ाई जानेवाली किसी समयावधि के भीतर कम से कम एक ऋण सूचना कंपनी (सीआइसी) का सदस्य बनने के लिए सूचित किया गया था। 2. चूंकि आरआरबी उक्त अधिनियम की धारा 15 (1) की उप धारा (एफ) में परिभाषित प्रकार से एक ऋन संस्था भी है, अत: उनके लिए कम से कम एक ऋण सूचना कंपनी (सीआइसी) की सदस्यता लेना और ऋण सूचना कंपनी (सीआइसी) द्वारा अपेक्षित फॉर्मेत में ऋण संबंधी डाटा उपलब्ध कराना जरूरी है। 3. तथापि, हमारे ध्यान में यह बात आयी है कि बहुत सारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उक्त अधिनियम में अपेक्षित प्रकार से किसी भी ऋण सूचना कंपनी (सीआइसी) का सदस्य नहीं है जैसा कि उक्त अधिनियम में अपेक्षित है। अत:, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कम से कम एक ऋण सूचना कंपनी (सीआइसी) का सदस्य बनने के लिए तत्काल कदम उठाएं। 4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसकी प्राप्ति सूचना दें। भवदीय (ए.जे.रे) |