एमएसएमई उद्यमियों को ऋण - आरबीआई - Reserve Bank of India
एमएसएमई उद्यमियों को ऋण
आरबीआई/2021-22/30 05 मई 2021 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/ महोदय, एमएसएमई उद्यमियों को ऋण कृपया उक्त विषय पर 5 फरवरी 2021 का हमारा परिपत्र सं विवि.सं.विव.बीसी.37/12.01.001/2020-21 देखें। 2. उक्त परिपत्र के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए ‘नए एमएसएमई उधारकर्ताओं’ को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी गई थी। यह छूट 1 अक्तूबर 2021 को समाप्त होने वाले पखवाड़े तक संवितरित प्रति उधारकर्ता ₹25 लाख तक के लिए दी गई थी। 3. इस छूट को आगे बढ़ाते हुए 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले पखवाड़े तक संवितरित ऋण के लिए किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त परिपत्र में निहित अन्य सभी निदेश अपरिवर्तित होंगे। भवदीय (थॉमस मैथ्यू) |