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अनिवासी बाहय रुपया खाते (एनआरई) में जमा राशि

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

ए पी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 5

जुलाई 15, 2002

प्रति,
विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

अनिवासी बाहय रुपया खाते (एनआरई) में जमा राशि

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान अनिवासी बाहय रुपया खाते में जमा राशियों के लिए मई 3, 2000 की रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000 - आरबी की अनुसूची I के पैरा मई 14, 2002 के ए पी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 45 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें अनिवासी भारतीयों जिन्होंने भारत में अनिवासी सामान्य खाता नही खोला है, के किराया, लाभांश, पेन्शन, ब्याज आदि जैसे चालू आय के प्रत्यावर्तन की अनुमति किसी सनदी लेखाकार द्वारा एक समुचित प्रमाण-पत्र के आधार पर दे सकते है जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि प्रेषण की जानेवाली प्रस्तावित राशि प्रेषण के लिए पात्र है और देय करों का भुगतान किया गया है / उसकी व्यवस्था की गई है ।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकृत व्यापारी किराया, लाभांश, पेन्शन, ब्याज आदि जैसे चालू आय अनिवासी भारतीयों के अनिवासी (बाहय) रुपया खाते में जमा करें बशर्ते कि इस बात से संतुष्ट हो कि जमा की गई रकम अनिवासी खाता धारक की चालू आय हो और मामले के अनुसार उस पर आयकर कटौती की गई हो / भुगतान किया गया हो /व्यवस्था की गई हो ।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने ग्राहकों को अवगत कराएं ।

4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए है ।  

भवदीय,

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक

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