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क्रॉस करेंसी व्युत्पन्न उत्पाद - रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 32

अक्तूबर 21, 2002

सेवा में
विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय

क्रॉस करेंसी व्युत्पन्न उत्पाद - रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

प्राधिकृत व्यापारी का ध्यान जनवरी 24, 2002 के एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 19 की धारा 1 भाग अ के पैरा ए 4 (iii) की ओर आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार निवासियों द्वारा क्रॉस करेंसी (अर्थात भारतीय रूपये शामिल नहीं है ) व्युत्पन्न उत्पादों से संबंधित लेनदेनों के पूर ब्यौरों से समाविष्ट रिपोर्ट को रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उसकी समाप्ति पर एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करना आवश्यक है ।

2. उक्त निदेश के आशोधन में, प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि क्रॉस करेंसी व्युत्पन्नों के लिए प्रत्येक लेनदेन के वास्ते अलग अलग रिपोर्ट भेजने के बजाय वे आंकड़ों को समेकित कर के निम्नलिखित फाणर्मेट में छ: माही रिपोर्ट, मुख्य महा प्रबंधक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, विदेश्ां मुद्रा बाजार प्रभाग, केंद्रीय कायालय, मुंबई को प्रेषित करें । इस प्रकार की पहली रिपोर्ट 31 दिसंबर 2002 की समाप्त अवधि के लिए प्रस्तुत करें ।

------------ को समाप्त छमाही के लिए क्रॉस करेंसी व्युत्पन्न लेनदेन विवरण

उत्पाद

लेनदेनों की संख्या

आनुमानिक मूल राशि अमेरीकी डालर में

ब्याज दर विनिमय

 

 

करेंसी विनिमय

 

 

कुपन विनिमय

 

 

ब्याज दर विदेशी मुद्रा विकल्प

 

 

कैप अथवा कॉलर (खरीद)

 

 

वायदा दर करार

 

 

रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर अनुमन कोई भी अन्य उत्पाद

 

 

3. प्राधिकृत व्यापारीयों को लेखा /निरीक्षण को देने के लिए इस प्रकार के लेनदेनों का विस्तृत रिकार्ड बनाये रखना चाहिए ।

4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है ।

भवदीया

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक

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