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आरबीआइ /2008-09/339
संदर्भ : बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी.103/12.01.001/2008-09
02 जनवरी 2009
12 पौष 1930 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
कृपया उपर्युक्त विषय पर 03 नवंबर 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 71/12.01.001/2008-2009 देखें।
2. मौजूदा वैश्विक और देशी समष्टि आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने पर, तथा 2 जनवरी 2009 को जारी रिज़र्व बैंक प्रेस प्रकाशनी 2008-09/1023 में यथानिर्धारित के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि 17 जनवरी 2009 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार अंकों की कटौती करते हुए उसे उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) केध 5.50 प्रतिशत से घटाकर 5.00 प्रतिशत कर दिया जाए ।
3. इससे संबंधित 02 जनवरी 2009 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 102 /12.01.001/2008-2009 की प्रतिलिपि संलग्न है।
4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें ।
भवदीय
(पी. के. महापात्र)
महाप्रबंधक
बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी. 102 /12.01.001/2008-2009
02 जनवरी 2009
12 पौष 1930 (शक)
अधिसूचना
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 03 नवंबर 2008 की पूर्व अधिसूचना बैंपविवि.सं.आरईटी बीसी. 70/12.01.001/2008-2009 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि 17 जनवरी 2009 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 50 आधार अंकों की कटौती के साथ उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 5.00 प्रतिशत होगा।
(आनंद सिन्हा)
कार्यपालक निदेशक
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