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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना

आरबीआइ/2008-09/228
संदर्भ : बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी. 61/12.01.001/2008-09

15 अक्तूबर 2008
23 आश्विन 1930 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना

कृपया उपर्युक्त विषय पर 10 अक्तूबर 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 55/ 12.01.001/2008-2009 देखें, जिसके द्वारा 11 अक्तूबर 2008 से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 150 आधार अंकों की कटौती करते हुए उसे निवल मांग और मीयादी देयताओं के 9.00 प्रतिशत से घटाकर 7.50 प्रतिशत करने की सूचना दी गयी थी ।

2. उभरती चलनिधि स्थिति की समीक्षा करने पर तथा आज की भारतीय रिज़र्व बैंक प्रेस प्रकाशनी 2008-09/500 में दी गयी सूचना के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि 11 अक्तूबर 2008 से आरंभ होनेवाले वर्तमान रिपोर्टिंग पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 100 आधार अंकों की और कटौती करते हुए उसे उनके एनडीटीएल केध 7.50 प्रतिशत से घटाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया जाए ।

3. 15 अक्तूबर 2008 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 60/ 12.01.001/2008-09 की एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें ।

भवदीय

(पी. के. महापात्र)
महाप्रबंधक


बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी. 60/12.01.001/2008-2009

15 अक्तूबर 2008
23 आश्विन 1930 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 10 अक्तूबर 2008 की पूर्व अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी. 54/ 12.01.001/2008-2009 का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा अधिसूचित करता है कि 11 अक्तूबर 2008 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा बनाये रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 250 आधार अंक घटाया जाएगा और वह उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 6.50 प्रतिशत होगा।

(आनंद सिन्हा)
कार्यपालक निदेशक

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