चालू खाता लेनदेन - विदेशी टेलिविज़न पर विज्ञापन के लिए प्रेषण - आरबीआई - Reserve Bank of India
चालू खाता लेनदेन - विदेशी टेलिविज़न पर विज्ञापन के लिए प्रेषण
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिक्रम क्र.77 फरवरी 10, 2003 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, चालू खाता लेनदेन - विदेशी टेलिविज़न पर 1. प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान विदेशी टेलिविजन पर विज्ञापन के लिए प्रेषण हेतु अनुमोदन से संबंधित मई 14, 2002 के ए.पी. (डीआईआर.सिरीज़) परिपत्र क्र.44 की ओर आकृष्ट किया जाता है। परिपत्र के पैरा 2 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों से अपेक्षित है कि वे अपने ग्राहकों से चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। 2. प्रक्रिया को सरल बनाने के विचार से निर्णय किया गया है कि :- i) यदि निर्धारित निर्यात अर्जन (पूर्ववर्ती दो वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये) उसी प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से वसूल किया गया है जिसके माध्यम से प्रेषण भेजा जाना है, तो पूर्ववर्ती दो वर्ष के दैरान 10 लाख रुपये से अधिक के निर्यात अर्जन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेट के प्रमाण पत्र पर ज़ोर न दिया जाए। ii) तथापि यह प्रमाणित करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए कि निकाय द्वारा किया गया प्रेषण केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में प्रसारण के लिए विज्ञापन पर खर्च किया गया प्रभार है। यह प्रमाण पत्र प्रत्येक प्रेषण के लिए प्राप्त किया जाना है। 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से संबंधित ग्राहको को अवगत करा दें। 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं। भवदीय, (ग्रेस कोशी) |