ग्राहक सेवा - बचत बैंक खाता धारकों (व्यक्तियों) को पासबुक जारी करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
ग्राहक सेवा - बचत बैंक खाता धारकों (व्यक्तियों) को पासबुक जारी करना
भारीबैं/2006-07/152
ग्राआऋवि.के.का.आरआरबी.बीसी.29/03.05.28-ए/2006-07
13 अक्तूबर 2006
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदय,
ग्राहक सेवा - बचत बैंक खाता धारकों (व्यक्तियों) को पासबुक जारी करना
जैसाकि आपको ज्ञात है, पासबुक लेन-देनों की तैयार लेखा पुस्तक है तथा सुलभ, हल्की औरी छोटी होने के कारण खाता-विवरण से ज्यादा सुविधाजनक है — खाता-विवरण में, फाइल करने की आवश्यकता, पिछले विवरण का प्रारंभिक जमा का अंत शेष के साथ मिलान, विवरण प्राप्त करने में विलंब / गुम हो जाना आदि जैसी कुछ मुश्किलें होती हैं —
2. अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उनके सभी बचत बैंक खाता धारकों (व्यक्तियों) को अनिवार्य रुप से पासबुक सुविधा प्रदान करें — ऐसी पासबुक उपलब्ध करवाने का मूल्य ग्राहकों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए —
3. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्राप्ति सूचना दें —
भवदीय,
( जी. श्रीनिवासन )
मुख्य महा प्रबंधक