सरकारी राजस्व से संबंधित ई-भुगतान लेनदेन हेतु कट ऑफ टाइम - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी राजस्व से संबंधित ई-भुगतान लेनदेन हेतु कट ऑफ टाइम
आरबीआई/2007-2008/256 05 मार्च 2008 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी / इलाहाबाद बैंक / बैंक ऑफ बड़ौदा / बैंक ऑफ इंडिया / महोदय, सरकारी राजस्व से संबंधित ई-भुगतान लेनदेन हेतु कट ऑफ टाइम केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि रात 8.00 बजे तक प्राप्त ई-भुगतान को उसी दिन प्राप्त माना जाए और इस समय सीमा के बाद प्राप्त भुगतान को अगले कार्य दिवस पर प्राप्त माना जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएएस, नागपुर में सरकारी खाते में कर रसीदों को जमा करने के लिए अनुमेय समय अवधि, विलंबित विप्रेषण और दंडात्मक ब्याज आदि की वसूली उपरोक्त मानदंड के संदर्भ में की जाएगी। 2. इसके अलावा, हम आपका ध्यान सीबीईसी पत्र सं. समन्वय II/6-8/एचपीसी/255 दिनांक 10 अक्टूबर 2007 जो सभी नामित बैंकों को ईएएसआईईएसटी (EASIEST) के तहत ई-भुगतान की पावती के रूप में साइबर रसीद जारी करने के संबंध मे संबोधित किया गया था, की ओर आकर्षित करते हैं। उक्त पत्र में उल्लिखित सीआईएन संख्या, भुगतान विवरण, अद्वितीय लेनदेन संख्या आदि के अलावा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि साइबर रसीद में लेनदेन की तिथि और समय स्पष्ट रूप से इंगित किया गया हो। दिनांक 1 मार्च 2003 की अधिसूचना द्वारा संशोधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के संदर्भ में निर्धारिती को दिए गए क्रेडिट से संबंधित किसी भी कानूनी मुद्दे से बचने के लिए इन्हें उद्धृत किया जाना आवश्यक है, जिससे चेक/डिमांड ड्राफ्ट की प्रस्तुति की तिथि को भुगतान की तिथि के रूप में माना जाए, हालांकि बैंक में प्रस्तुत चेक/ड्राफ्ट अगले दिन समाशोधित होता है। 3. आपकी सभी संबंधित शाखाओं को आवश्यक अनुदेश जारी किए जा सकते हैं। 4. सीबीडीटी ई-भुगतान के संबंध में अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे। भवदीय (एम.टी. वर्गीज) |