परियोजना निर्यात वित्त संबंधी आंकड़े - आरबीआई - Reserve Bank of India
परियोजना निर्यात वित्त संबंधी आंकड़े
आरबीआइ/2006-07/432
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.71
जून 8, 2007
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक
महोदया/महोदय,
परियोजना निर्यात वित्त संबंधी आंकड़े
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान अक्तूबर 28, 2003 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32 द्वारा जारी "परियोजना और सेवा निर्यात संबंधी अनुदेशों के ज्ञापन" के पैरा आ.7 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसने अन्य बातों के साथ-साथ उसमें अनुबद्ध शर्तों को पूरा करने के अधीन 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की परियोजनाओं के लिए पोस्ट एवार्ड अनुमोदन देने हेतु प्राधिकृत व्यापारी/ एक्ज़िम बैंक को अधिकार प्रत्यायोजित किया था। 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के प्रस्तावों पर कार्यकारी दल विचार करता है।
2. वर्तमान में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली द्वारा परियोजना निर्यात के संबंध में समेकित आंकड़े एक स्थान पर उपलब्ध नहीं है क्योंकि पोस्ट एवार्ड अनुमोदन के आंकड़े संबंधित परियोजना अनुमोदनकर्ता प्राधिकरण द्वारा रखे जाते हैं। अखिल भारतीय आधार पर परियोजना निर्यात संविदाओं/ आस्थगित भुगतान पर आपूर्ति संविदाओं के संबंध मे समेकित आंकड़ों के संकलन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को सूचितकिया जाता है कि वे अब से आगे उनके द्वारा जब कभी आस्थगित भुगतान आधार पर परियोजना निर्यात संविदाओं/ आपूर्ति संविदाओं के पोस्ट एवार्ड अनुमोदन दिए जाते हैं उनकी एक प्रति एक्ज़िम बैंक, केद्र I, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केद्र, कफ परेड, मुंबई 400 005 को भेजें। *XIs फॉर्मेट (संलग्नक) में भी आंकड़े एक्ज़िम बैंक के ईमेइल पते PFTF@eximbankindia.in को मेल किया जाए।
3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें।
5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक