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केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली डेटा की गुणवत्ता (ईएएसआईईएसटी)

आरबीआई/2007-08/225
डीजीबीए.जीएडी.नं.एच 7633/41.07.006/2007-08

15 जनवरी 2008

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक
सभी एजेंसी बैंक

महोदय

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली डेटा की गुणवत्ता (ईएएसआईईएसटी)

हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि ईएएसआईईएसटी के तहत रिपोर्ट किए गए डेटा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। लगभग 45% चालानों पर कोई निर्धारिती कोड नहीं है। कृपया ध्यान दें कि करदाता द्वारा जी.ए.आर.7 चालान में निर्धारिती कोड और स्थान कोड का संकेत अब से अनिवार्य कर दिया गया है। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का कोई भुगतान बैंक शाखाओं द्वारा तब तक स्वीकार न किया जाए जब तक कि करदाता का निर्धारिती कोड जी.ए.आर. चालान पर उद्धृत न किया गया हो। इसलिए, चालान स्वीकार करते समय, प्राधिकृत बैंक शाखाएं यह सुनिश्चित करें कि करदाता द्वारा चालान में 15 अंकों/अक्षरों का वैध निर्धारिती कोड उद्धृत किया गया है।

2. ईएएसआईईएसटी के तहत प्राप्तियों के निपटान के दौरान बैंकों को निम्नलिखित स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें दिए गए संकेत के अनुसार निपटाया जा सकता है:

1. निर्धारिती कोड निर्देशिका में मौजूद है यदि निर्धारिती कोड निर्देशिका में मौजूद है, तो ईएएसआईईएसटी (आरटी 51) पर अपलोड किए जाने वाले रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन के समय, वसूलीकर्ता बैंक शाखा द्वारा निर्धारिती का स्थान कोड, जैसाकि निर्देशिका में मौजूद, पॉपुलेट किया जाए।
2. निर्धारिती कोड निर्देशिका में मौजूद नहीं है यदि निर्धारिती कोड निर्देशिका में मौजूद नहीं है, तो बैंक एनएसडीएल-ईएएसआईईएसटी वेबसाइट (www.cbec.nsdl.com) से निर्धारिती कोड का सत्यापन करे। निर्धारिती कोड खोजने की सुविधा वेबसाइट में उपलब्ध कराई गई है।
ii) यदि निर्धारिती कोड एनएसडीएल ईएएसआईईएसटी वेबसाइट पर मौजूद है, तो बैंक द्वारा चालान स्वीकार किया जाए और निर्धारिती कोड तथा स्थान कोड डिजिटाइज किया जाए जैसाकि एनएसडीएल-ईएएसआईईएसटी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।
3. निर्धारिती कोड निर्देशिका या एनएसडीएल-ईएएसआईईएसटी वेबसाइट में मौजूद नहीं है i) ऐसे मामलों में, बैंक निर्धारिती से केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा कर आयुक्तालय/डिवीजन द्वारा जारी संबंधित पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहे या क्षेत्राधिकार आयुक्तालय/ डिवीजन से कोई ऐसा पत्र लाने के लिए कहे जिसमें संबंधित निर्धारिती कोड का दर्शाया गया हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारिती ने चालान में स्थान कोड 2 का उल्लेख किया है।
ii) बैंक यह सत्यापित करे कि चालान पर दर्शाया गया आयुक्तालय कोड (स्थान कोड के पहले दो अंक) उसी शाखा से संबद्ध है जहां चालान जमा किया गया है। बैंक आरटी 51 के डिजिटाइजेशन के दौरान चालान पर निर्दिष्ट किए गए स्थान कोड को डिजिटाइज करे।
iii) निर्धारिती का पूरा पता दर्ज किया जाए (फाइल फॉर्मेट में वैधीकरण के अनुसार)।
4. निर्धारिती के पास वैध निर्धारिती कोड नहीं है i) ऐसे मामलों में जहां करदाता भुगतान करना चाहता है लेकिन उसके पास वैध निर्धारिती कोड नहीं है, बैंक करदाता से अपने पैन/टैन पंजीकरण का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहे। करदाता को स्थान कोड का उल्लेख करना भी अनिवार्य है।
ii) पैन/टैन के सत्यापन के बाद, बैंक चालान स्वीकार करे और इसे निम्नानुसार डिजिटाइज़ करे:
केंद्रीय उत्पाद शुल्क (प्रमुख लेखा-शीर्ष 0038) के मामले में निर्धारिती कोड को निम्नानुसार डिजिटाइज़ किया जाएगा:
1-10 अंक : 10 अंकों का पैन
11-12 अंक : एक्सएम
13-15 अंक : जेडजेडजेड
सेवा कर (प्रमुख लेखा-शीर्ष 0044) के मामले में निर्धारिती कोड को निम्नानुसार डिजिटाइज़ किया जाएगा:
1-10 अंक : 10 अंकों का पैन / टैन
11-12 अंक : एसटी
13-15 अंक : जेडजेडजेड
iii) यदि निर्धारिती वैध स्थान कोड प्रदान करने में असमर्थ है, तो स्थान कोड को निम्नानुसार डिजिटाइज़ किया जा सकता है:
1-2 अंक : बैंक शाखा से जुड़ा कोई आयुक्तालय कोड
3-6 अंक: जेडजेडजेडजेड
वेबसाइट http://exciseandservicetax.nic.in पर 'नो योर लोकेशन कोड' पर क्लिक करके भी स्थान कोड प्राप्त किया जा सकता है।
iv) निर्धारिती के पूरे पते को डिजिटाइज़ करना अनिवार्य होगा (फ़ाइल फॉर्मेट में वैधीकरण के अनुसार)।

3. 22 जनवरी 2008 से प्रभावी होते हुए, 22 जनवरी 2008 से आगे की तारीख की चेक वाले चालान से संबंधित आरटी 51 और 58 रिकॉर्ड एनएसडीएल केंद्रीय प्रणाली में केवल संरचनात्मक रूप से मान्य निर्धारिती कोड के साथ ही स्वीकार किए जाएंगे। ईएएसआईईएसटी में भाग लेने वाले बैंकों को क्रमिक निर्धारिती कोड निर्देशिका डाउनलोड करनी चाहिए जिसे ईएएसआईईएसटी वेबसाइट पर पाक्षिक आधार पर अपडेट किया जाता है। इसे आपके लिंक सेल द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। एनएसडीएल ने एनएसडीएल-सीबीईसी वेबसाइट (www.cbec.nsdl.com) पर निर्धारिती कोड के सत्यापन के लिए इंटरनेट आधारित एक सुविधा भी प्रदान की है। करदाता वेबसाइट http://exciseandservicetax.nic.in पर 'नो योर असेसी कोड' पर क्लिक करके भी निर्धारिती कोड का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, जी.ए.आर. 7 चालान को डाउनलोड करने और प्रिंट करने की सुविधा जो वेबसाइट http://exciseandservicetax.nic.in पर उपलब्ध है, के बारे में आपकी नामित शाखाओं के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार किया जाए।

भवदीय

ह./-

(ए.एस. कुलकर्णी)
उप महाप्रबंधक

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