केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर (ईएएसआईईएसटी) में इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली में डेटा की गुणवत्ता - आरबीआई - Reserve Bank of India
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर (ईएएसआईईएसटी) में इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली में डेटा की गुणवत्ता
आरबीआई/2008-09/165 5 सितम्बर 2008 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर (ईएएसआईईएसटी) में इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली में डेटा की गुणवत्ता कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 15 जनवरी, 2008 के हमारे परिपत्र आरबीआई/2007-08/225 डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच-7633/41.07.006/2007-08 का संदर्भ ग्रहण करें। इसके पैरा 2 का बिंदु 4 उन स्थितियों से संबंधित है जहां कर निर्धारिती के पास वैध निर्धारिती कोड नहीं है। इस संबंध में, हम सलाह देते हैं कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में पंजीकरणकर्ताओं (गैर-निर्धारिती) की एक नई श्रेणी बनाई है। इन व्यक्तियों की पंजीकरण संख्या/कोड सीबीईसी प्रणाली द्वारा तैयार किए जाएंगे और एनएसडीएल इसे ईएएसआईईएसटी में भाग लेने वाले बैंकों के लिंक सेल को प्रेषित करेगा। यह नई श्रेणी की कर निर्धारिती उस कर निर्धारिती निर्देशिका का एक हिस्सा होंगे जिसे वर्तमान में एनएसडीएल द्वारा बैंकों को प्रेषित किया जा रहा है। नए गैर-कर निर्धारिती के पंजीकरण कोड की संरचना निम्नानुसार होगी: केंद्रीय उत्पाद शुल्क (पैन के साथ): पैन (10 वर्ण अल्फ़ान्यूमेरिक) + सीई (2 वर्ण) + एनएनएन (3 संख्यात्मक) केंद्रीय उत्पाद शुल्क (पैन के बिना): एनएसी (स्थिर) + 7 अक्षर + सीई (2 वर्ण) +एनएनएन (3 संख्यात्मक) (एक्साइज असेसी कोड (पैन आधारित) का 11 वां और 12 वां वर्ण एक्सएम / एक्सडी / सीई हो सकता है) सेवा कर (पैन के साथ): पैन (10 वर्ण अल्फ़ान्यूमेरिक) + एसई (2 वर्ण) +एनएनएन (3 संख्यात्मक) सेवा कर (पैन के बिना): एनएसी (स्थिर) + 7 अक्षर + एसई (2 वर्ण) + एनएनएन (3 संख्यात्मक) (सेवा कर निर्धारिती कोड (पैन आधारित) का 11 वां और 12 वां अक्षर एसटी / एसई हो सकता है) कर निर्धारिती कोड सेवा कर (टैन आधारित) की संरचना अपरिवर्तित रहेगी। 2. गैर कर निर्धारिती पंजीकरणकर्ताओं के लिए कोड की नई श्रेणी की शुरुआत के पश्चात, बैंकों को ऐसे चालान जिसके निर्धारिती कोड के अंतिम तीन अंकों (13 वें से 15 वें वर्ण) में जेडजेडजेड हो को ईएएसआईईएसटी पर अपलोड नहीं करना चाहिए। 3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया ध्यान दें कि संदर्भ के तहत हमारे परिपत्र का पैराग्राफ 2 का बिंदु 4 ऊपर बताई गई सीमा तक संशोधित है। 4. इसलिए, आप अपनी शाखाओं को सलाह दे सकते हैं कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर चालान की स्वीकृति के समय यदि करदाता के पास कोई निर्धारिती कोड नहीं है, तो उसे संबंधित आयुक्तालय से एक निर्धारिती कोड प्राप्त करने की सलाह दी जानी चाहिए। 5. वर्तमान में उपर्युक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, आपके सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित परिवर्तनों की आवश्यकता होगी (i) 'वृद्धिशील कर निर्धारिती कोड मास्टर' के संशोधित फाइल प्रारूप में कर निर्धारिती कोड कि संरचना में परिवर्तन अनुबंध 1 के अनुसार होंगे। आपके बैंक में कर निर्धारिती कोड मास्टर आयात प्रोग्राम को संशोधित किया जाना है। (ii) आरटी51 और आरटी58 का संशोधित फाइल प्रारूप अनुबंध 2 के अनुसार होगा। 6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के चालान जिनके कर निर्धारिती कोड के अंतिम तीन अंकों (13वें से 15वें वर्ण) में जेडजेडजेड हो और साथ ही जमा तिथि 30 सितंबर, 2008 के बाद की हो, उन्हें एनएसडीएल केंद्रीय प्रणाली में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त सत्यापनों को 10-10-2008 से एनएसडीएल के ईएएसआईईएसटी प्रणाली में शामिल किया जाएगा। भवदीय (पी.एम.राजगोपाल) |