क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक और सूक्ष्म ऋण श्रेणी के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक - आरबीआई - Reserve Bank of India
क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक और सूक्ष्म ऋण श्रेणी के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक
आरबीआई/2023-24/62 20 सितंबर 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) महोदय/महोदया, क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक और सूक्ष्म ऋण श्रेणी के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक कृपया 27 जून 2014 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.सीआईडी.बीसी.127/20.16.056/2013-14 का संदर्भ लें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्रेडिट संस्थानों (सीआई) द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को प्रस्तुत किए गए डेटा की गुणवत्ता का आकलन करने और समय-समय पर इसमें सुधार करने के लिए एक सामान्य डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) स्थापित करना शामिल है। वर्तमान में, डीक्यूआई का उपयोग उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए डेटा के लिए किया जा रहा है। 2. डीक्यूआई के आगे के कार्यान्वयन को सक्रिय करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि सीआईसी द्वारा क्रमशः अनुबंध I और II के अनुसार वाणिज्यिक और सूक्ष्म ऋण श्रेणी के लिए डीक्यूआई तैयार किया जाएगा। सीआईसी द्वारा 31 मार्च 2024 तक सभी सीआई को वाणिज्यिक और सूक्ष्म ऋण श्रेणी के लिए डीक्यूआई प्रदान किया जाएगा। 3. इसके अलावा, सीआईसी को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:
4. सीआई को सूचित किया जाता है कि वे सीआईसी को प्रस्तुत किए जा रहे डेटा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी सेगमेंट के लिए डीक्यूआई की अर्धवार्षिक अंतराल पर समीक्षा करें। उपर्युक्त मुद्दों पर उठाए गए सुधारात्मक कदमों के साथ-साथ उस पर एक रिपोर्ट प्रत्येक सीआई द्वारा अपने शीर्ष प्रबंधन के समक्ष उस छमाही के अंत से दो महीने के भीतर समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाएगी। भवदीय (जे. पी. शर्मा) संलग्न: अनुलग्नक I एवं II |