(i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (ii) केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (iii) विभागीय मंत्रालयों के खाते की बकाया राशि के संग्रह की योजना - मार्च के लेन-देन की रिपोर्टिंग और लेखा - विशेष व्यवस्था - वित्तीय वर्ष 2005-2006 - आरबीआई - Reserve Bank of India
(i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (ii) केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (iii) विभागीय मंत्रालयों के खाते की बकाया राशि के संग्रह की योजना - मार्च के लेन-देन की रिपोर्टिंग और लेखा - विशेष व्यवस्था - वित्तीय वर्ष 2005-2006
आरबीआई/2005-06/359 12 अप्रैल 2006 मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, (i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (ii) केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड उपर्युक्त विषय पर कृपया 14 फरवरी 2006 का हमारा परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.एच11835/42.01.001/2004-05 देखें। इसके बाद में भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि मार्च 2006 के महीने के लिए अवशिष्ट लेनदेन के समापन की तारीख 15 अप्रैल 2006 के बजाय 22 अप्रैल 2006 निर्धारित किया जाना चाहिए। 2. कृपया अपनी संबंधित शाखाओं को तत्काल इस मामले में आवश्यक अनुदेश तुरंत जारी करें। भवदीय (एम.टी. वर्गीज) |