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चेकों को नकारा जाना -बार-बार चेक नकारे जाने की घटना के संबंध में कार्रवाई

आरबीआइ/2009-10/213
बैंपविवि.सं.एलईजी. बीसी.59/09.07.005/2009-10

9 नवंबर 2009

17 कार्तिक 1931 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

चेकों को नकारा जाना -
बार-बार चेक नकारे जाने की घटना के संबंध में कार्रवाई

कृपया ग्राहक सेवा पर 1 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 9/09.07.006/2009-10 का पैराग्राफ 15.4 देखें जिसमें बैंकों को एक करोड़ रुपये और उससे अधिक राशि के चेकों के बार-बार नकारे जाने की घटनाओं के संबंध में कुछ कदम उठाने के लिए कहा गया था ।

2. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि 1 करोड़ रुपये से कम मूल्य के चेकों का बार-बार नकारा जाना भी चिंता का विषय है और बैंकों द्वारा उन खातों के संबंध में उचित कार्रवाई करना आवश्यक है जिनमें चेक नकारे जाने की ऐसी घटनाएं होती हैं । यद्यपि, छोटे चेकों के लिए हमारे परिपत्र के पैराग्राफ 15.4 में दिये गये सभी उपायों को लागू करना आवश्यक नहीं होगा, तथापि बैंक नियम न मानने वाले ग्राहकों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अपनी नीति निर्धारित कर सकते हैं । अत:, बैंकों को सूचित किया जाता है कि 1 करोड़ रुपये से कम मूल्य के चेकों के बार-बार नकारे जाने की घटनाओं के संबंध में कार्रवाई करने के लिए उनके पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए । इस नीति में ईसीएस अधिदेशों के बार-बार नकारे जाने से संबंधित मामलों में की जानेवाली कार्रवाई भी शामिल की जानी चाहिए ।

भवदीय

(बी. महापात्र)
मुख्य महाप्रबंधक

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