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विफल एटीएम लेनदेन की रिपोर्टिंग

आरबीआई/2012-13/382
डीपीएसएस. सीओ. पीडी. सं.1207/02.10.002/2012-2013

17 जनवरी, 2013

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदय/महोदया

विफल एटीएम लेनदेन की रिपोर्टिंग

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17 जुलाई 2009 का हमारा परिपत्र डीपीएसएस. सं.101/02.10.02/2009-2010 देखें, जिसके अंतर्गत बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निदेशक मंडल के समक्ष एटीएम लेनदेन की तिमाही समीक्षा प्रस्तुत करें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, भुगतान किए गए अर्थदण्ड की मात्रा, उसके कारणों और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए की गई कार्रवाई भी दर्शायी जानी चाहिए।

2. उपर्युक्त के अलावा बैंकों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निदेशक मंडल के समक्ष एटीएम लेनदेन की तिमाही समीक्षा प्रस्तुत करें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एटीएम स्थलों पर ग्राहकों के सेवा से वंचित रहने के मामले (मुख्यतया संलग्न प्रारूप में), उसके कारणों और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उठाए गए कदमों को दर्शाया जाना चाहिए। बैंकों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे बोर्ड की टिप्पणियों के साथ इस रिपोर्ट को मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, मुंबई को भी भिजवाएँ।

3. यह निर्देश, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के तहत जारी किया जा रहा है। इस परिपत्र के प्रावधानों का पालन न करने पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) के तहत दंड भी दिया जा सकता है।

4. कृपया बोर्ड के समक्ष इस परिपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें.

5. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय

(विजय चुग)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक:2

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