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भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच अप्रैल 30, 1981 और दिसंबर 23, 1985 के आस्थगित भुगतान प्रोटोकोल

आरबीआइ/2007-08/290
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.38

अप्रैल 22, 2008

सेवा में

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

महोदया/महोदय,

भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच अप्रैल 30,
1981 और दिसंबर 23, 1985 के आस्थगित भुगतान प्रोटोकोल

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान अप्रैल 4, 2008 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.35 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य मार्च 24, 2008 से 60.5718 रुपये दर्शाया गया था।

2. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि अप्रैल 2, 2008 को और एक संशोधन हुआ है और तदनुसार विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य अप्रैल 7, 2008 से 58.6670 रुपये पर निर्धारित किया है।

3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत करा दें।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

( सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक

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