भारत सरकार और पूर्व यूएसएसआर के बीच हुए व्यापार समझौते - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत सरकार और पूर्व यूएसएसआर के बीच हुए व्यापार समझौते
आरबीआइ/2004-05/361 फरवरी 09, 2005 सेवा में महोदया/महोदय, भारत सरकार और पूर्व यूएसएसआर के बीच हुए व्यापार समझौते प्राधिवफ्त व्यापारी बैंकों का ध्यान दिसंबर 23, 2004 के एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.30 की ओर आवफ्ष्ट किया जाता है जबं नवंबर 27, 2004 से लागू विशेष मुद्रा समूह (करेंसी बास्केट) का रुपया मूल्य 60.5127 रुपये दर्शाया था। 2. प्राधिवफ्त व्यापारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि जनवरी 17, 2005 को और एक संशोधन हुआ है और तदनुसार जनवरी 20, 2005 से लागू बेने वाले विशेष मुद्रा समूह (करेंसी बास्केट) का रुपया मूल्य 58.6940 रुपये नियत किया है । 4. प्राधिवफ्त व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें। 5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(एफ.आर. जोसफ) |