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भारत सरकार और पूर्व यूएसएसआर के बीच हुए व्यापार समझौते

आरबीआइ/2004-05/361
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.33

फरवरी 09, 2005

सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक

महोदया/महोदय,

भारत सरकार और पूर्व यूएसएसआर के बीच हुए व्यापार समझौते
के अप्रैल 30,1981 और दिसंबर 23, 1985 के आस्थगित भुगतान

प्राधिवफ्त व्यापारी बैंकों का ध्यान दिसंबर 23, 2004 के एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.30 की ओर आवफ्ष्ट किया जाता है जबं नवंबर 27, 2004 से लागू विशेष मुद्रा समूह (करेंसी बास्केट) का रुपया मूल्य 60.5127 रुपये दर्शाया था।

2. प्राधिवफ्त व्यापारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि जनवरी 17, 2005 को और एक संशोधन हुआ है और तदनुसार जनवरी 20, 2005 से लागू बेने वाले विशेष मुद्रा समूह (करेंसी बास्केट) का रुपया मूल्य 58.6940 रुपये नियत किया है ।

4. प्राधिवफ्त व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

 

भवदीय

 

(एफ.आर. जोसफ)
मुख्य महाप्रबंधक

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