दिनांक अप्रैल 30, 1981 और दिसंबर 23, 1985 के भारत सरकार तथा पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच आस्थगित भुगतान शिष्टाचार
आरबीआइ/2004-05/36
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.4
जुलाई 10, 2004
सेवा में
विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिवफ्त व्यापारी
महोदया/महोदय,
दिनांक अप्रैल 30, 1981 और दिसंबर 23, 1985 के भारत सरकार तथा पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच आस्थगित भुगतान शिष्टाचार
प्राधिवफ्त व्यापारियों का ध्यान अप्रैल 22, 2004 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.88 की ओर आकर्षित किया जाता है , जिसमें अप्रैल 02, 2004 से विशेष मुद्रा समूह का रुपया मूल्य 56.8476 रु. दर्शाया गया था।
2. प्राधिवफ्त व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि जून 21, 2004 को एक और संशोधन किया गया है और इसके अनुसार जून 24, 2004 से विशेष मुद्रा समूह का रुपया मूल्य 58.6989 रु. निर्धारित किया गया है।
3. प्राधिवफ्त व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी ग्राहकों को अवगत करा दें।
4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
भवदीया
(ग्रेस कोशी)
मुख्य मब प्रबंधक
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