आरबीआइ/2004/174 ए पी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.88 अप्रैल 22, 2004 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्रधिकृत व्यापारी महोदया / महोदय दिनांक 30 अप्रैल 1981 और 23 दिसंबर 1985 के भारत सरकार और पूर्ववत यूएसएसआर के ब ाच आस्थागित भुगतान शिष्टाचार प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान जनवरी 19, 2004 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.59 की ओर आकर्षित किया जाता है , जिसमें जनवरी 01, 2004 से विशेष मुद्रा समूह का रुपया मूल्य 59.3395 रु. दर्शाया गया था । 2. प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि मार्च 29, 2004 को एक और संशोधन किया गया है और इसके अनुसार अप्रैल 02, 2004 से विशेष मुद्रा समूह का रुपया मूल्य 56.8476 रु. निर्धारित किया गया है । 3. प्राधिकृत व्यारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी ग्राहकों को अवगत करा दें । 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए है । भवदीय, ग्रेस कोशी मुख्य महाप्रबंधक |