भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच अप्रैल 30, 1981 और दिसंबर 23, 1985 के आस्थगित भुगतान प्रोटोकोल
आरबीआइ/2006-07/53 06 जुलाई 2006 सेवा में महोदया/महोदय, भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच अप्रैल 30, 1981 प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का ध्यान 07 जून 2006 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.35 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 04 मई 2006 से 58.7054 रुपये दर्शाया गया था। 2. प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि 26 मई 2006 को और एक संशोधन हुआ है और तदनुसार विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 31 मई 2006 से 60.4958 रुपये पर निर्धारित किया है। 3. प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत करा दें। 4. इस परिपत्र में समाहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय (एम.सेबास्टियन ) |
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