भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच अप्रैल 30, 1981 और दिसंबर 23, 1985 के आस्थगित भुगतान प्रोटोकोल
आरबीआई/2008-09/135
ए.पी. (डी आईआर सिरीज़)परिपत्र सं.10
21 अगस्त, 2008
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक
महोदय / महोदया
भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच अप्रैल 30, 1981
और दिसंबर 23, 1985 के आस्थगित भुगतान प्रोटोकोल
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 11 जून 2008 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं. 52 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें 23 मई ,2008 से स्पेशल करेंसी बास्केट में रुपये की कीमत 62.5198 रुपये नियत की गयी थी।
2. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि 7 अगस्त,2008 को और एक संशोधन हुआ है और तदनुसार 12 अगस्त,2008 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया की कीमत 60.4392 रुपये नियत की गयी है।
3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक , कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने सभी व्यक्तियों तथा ग्राहकों को अवगत करा दें।
4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
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