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भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान (राजकीय)व्यापार समझौते

आरबीआई/2008-09/389

एपी (डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.52

19 फरवरी 2009

 

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

 

महोदया/महोदय

 

भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल
1981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान (राजकीय)व्यापार समझौते

 

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का ध्यान 2ज्जनवरी 2009 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं.45 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें जिसमें 23 दिसंबर 2008 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 67.0394 रुपये नियत किया गया था।

2. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया जाता है कि इसके अतिरिक्त, 3 फरवरी 2009 से इसमें एक और संशोधन हुआ है और तदनुसार, 6 फरवरी 2009 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 65.0272 रुपये रुपये नियत किया गया है ।

3. सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी  श्रेणी-I) बैंक , इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने सभी व्यक्तियों  तथा ग्राहकों को अवगत करा दें।

4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

 

भवदीय

 

(सलीम गंगाधरन)

प्रभारी-मुख्य महाप्रबंधक

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