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भारत सरकार और  पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान (राजकीय) व्यापार समझौत

आरबीआइ/ 2010-11/ 122
ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 02

21 जुलाई 2010

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

महोदया/महोदय

भारत सरकार और  पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान (राजकीय) व्यापार समझौते

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।(ए.डी. श्रेणी-।) बैंकों का ध्यान 13 जुलाई 2010 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.01 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें 24 जून 2010 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य  60.8816 रुपये नियत किया गया था।

2. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया जाता है कि 02 जुलाई 2010 से इसमें एक और संशोधन हुआ है और तदनुसार, 07 जुलाई 2010 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 62.788607 रुपये नियत किया गया है ।

3. सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी  श्रेणी-I) बैंक , इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने सभी संबंधित घटकों को अवगत करा दें।

4.  इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भवदीय

(जी.जगन मोहन राव)
मुख्य महाप्रबंधक

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