भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच अप्रैल 30,1981 और दिसंबर 23, 1985 के आस्थगित भुगतान शिष्टाचार - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच अप्रैल 30,1981 और दिसंबर 23, 1985 के आस्थगित भुगतान शिष्टाचार
आरबीआइ/2004-05/310
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.30
दिसंबर 23, 2004
सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने कि लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक
महोदया/महोदय,
भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच अप्रैल 30,1981 और दिसंबर 23, 1985 के आस्थगित भुगतान शिष्टाचार
प्राधिवफ्त व्यापारी बैंकों का ध्यान जुलाई 10, 2004 के एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.4 की ओर आवफ्ष्ट किया जाता है जबं जून 24, 2004 से लागू विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 58.6989 रुपये दर्शाया था।
2. प्राधिवफ्त व्यापारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि नवंबर 23, 2004 को और एक संशोधन हुआ है और तदनुसार नवंबर 27, 2004 से लागू बेने वाले विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 60.5127 रुपये नियत किया है ।
4. प्राधिवफ्त व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें।
5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(बी.पी. कानूनगो)
प्रभारी महाप्रबंधक