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भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच अप्रैल 30,1981और दिसंबर 23, 1985 के आस्थगित भुगतान प्रोटोकोल

 

आरबीआइ/2004-05/487
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.45

जून 08, 2005

सेवा में

विदेशी मुद्रा का कारोबार करने कि लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक

महोदया/महोदय,

भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच अप्रैल 30,1981और दिसंबर 23, 1985 के आस्थगित भुगतान प्रोटोकोल

प्राधिवफ्त व्यापारी बैंकों का ध्यान फरवरी 09, 2005 के एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.33 की ओर आवफ्ष्ट किया जाता है जबं जनवरी 20, 2005 से लागू विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 58.6940 रुपये दर्शाया था।

2. प्राधिवफ्त व्यापारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि मई 16, 2005 को और एक संशोधन हुआ है और तदनुसार मई 19, 2005 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 56.9296 रुपये नियत किया है ।

4. प्राधिवफ्त व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

 

(विनय बैजल)
प्रभारी महाप्रबंधक

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