भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच अप्रैल 30, 1981 और दिसंबर 23, 1985 के आस्थगित भुगतान प्रोटोकोल
आरबीआइ/2005-06/401
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.35
जून 07, 2006
सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंक
महोदया/महोदय,
भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच अप्रैल 30, 1981
और दिसंबर 23, 1985 के आस्थगित भुगतान प्रोटोकोल
प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का ध्यान जून 08, 2005 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.45 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य मई 19, 2005 से 56.9296 रुपये दर्शाया था।
2. प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि मई 1, 2006 को और एक संशोधन हुआ है और तदनुसार विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य मई 4, 2006 से 58.7054 रुपये नियत किया है।
3. प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत करा दें।
5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(एम. सेबेस्टियन)
मुख्य महाप्रबंधक
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