भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 और 23 दिसंबर 1985 के सास्थगित भुगतान शिष्टाचार
भारतीय रिज़र्व बैंक
दिसंबर 15, 2003 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 और प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान सितंबर 20, 2003 के ए.पी(डिआई आर सीरिज) परिपत्र क्रं. 16 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें अगस्त 19, 2003 से प्रभावी विशेष मुद्रा बास्केट का उल्लेख किया गया था । 2. प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि नवंबर 18, 2003 से और भी परिवर्तित हो गया है और तद्नुसार नवंबर 21, 2003 सं प्रभावी विशेष मुद्रा बास्केट का रूपया मूल्य 57.5082 नियत किया गया है । 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें । 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए है । भवदीय ग्रेस कोशी |