भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 और 23 दिसेबर 1985 के अस्थगित भुगतान शिष्टाचार
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी(डिआई आर सीरिज) परिपत्र क्रं.59 सेवा में महोदया/महोदय भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान दिसंबर 15, 2003 के ए.पी(डिआई आर सीरिज) परिपत्र क्रं. 48 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें विशेष मुद्रा बास्केट का रूपया मूल्य नवंबर 21, 2003 से रू.57.5082 नियत करने का उल्लेख किया गया था । 2. प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि दिसंबर 29, 2003 से पुन: परिवर्तन हो गया है और तद्नुसार विशेष मुद्रा बास्केट का रुपया मूल्य जनवरी 1, 2004 से रू.59.3395 नियत किया गया है । 3. प्राधिकृत व्यापारी उक्त परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें । 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए है । भवदीय ग्रेस कोशी |
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