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भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच अप्रैल 30, 1981 और दिसंबर 23, 1985 का आस्थागित भुगतान शिष्टाचार

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र क्र. 89

मार्च 28, 2003

सेवा में
विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

भारत सरकार और भूतपूर्व यूएसएसआर के बीच अप्रैल 30, 1981
और दिसंबर 23, 1985 का आस्थागित भुगतान शिष्टाचार

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान जुलाई 9, 2002 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र क्रमांक 4 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अंतर्गत जून 27, 2002 से प्रभावी विशेष मुद्रा बास्केट का रुपया मूल्य सूचित किया गया था।

2. प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि इसमें मार्च 7, 2003 पुन: परिवर्तन हो गया है और तदनुसार मार्च 11, 2003 से प्रभावी, विशेष मुद्रा बास्केट के तहत रुपये का मूल्य रु.57,5227 नियत किया गया है।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी संबंधित ग्राहकों को दे दें।

4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक

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