भारत सरकार और भूतपूर्व श्झएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 और 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान शिष्टाचार
| ए.पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 16 सितंबर 20, 2003 सेवा में विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी महोदया /महोदय, भारत सरकार और भूतपूर्व श्झएसएसआर के बीच 30 अप्रैल प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान मार्च 28, 2003 के ए.पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र क्र.89 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें विशेष मुद्रा बास्क्टट का रूपया मूल्य मार्च 11, 2003 से प्रभावी होने का उल्लेख किया गया है । 2. प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि अगस्त 15, 2003 से परिवर्तन हो गया है और तदनुसार विशेष मुद्रा बास्केट का रूपया मूल्य अगस्त 19, 2003 से रू.55.7865 नियत किया गया है । 3. प्राधिकृत व्यापारी उक्त परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें । 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं । भवदीय (ग्रेस कोशी) |
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