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"मुद्रा" की परिभाषा, 2015

भारिबैंक/2015-16/313
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 48/2015-16 [(1)/15(आर)]

4 फरवरी 2016

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी एवं प्राधिकृत बैंक

महोदया/महोदय,

"मुद्रा" की परिभाषा, 2015

प्राधिकृत व्यापारियों (ADs) का ध्यान 29 दिसंबर 2015 के जी.एस.आर. सं. 1008 (ई) के जरिए जारी अधिसूचना सं. फेमा.15(आर)/2015-आरबी, जिसके मार्फत अधिसूचना सं. फेमा.15/2000-आरबी को अधिक्रमित किया गया है, की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. नए विनियमों का सारांश नीचे दिया गया है :-

वित्तीय देयता का सृजन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड अथवा अन्य कोई भी लिखत मुद्रा के रूप में परिभाषित होगा।

3. नए विनियम 29 दिसंबर 2015 के जी.एस.आर. सं. 1008 (ई) के जरिए जारी अधिसूचना सं. फेमा. 15 (आर)/2015-आरबी के तहत अधिसूचित किए गए हैं और 29 दिसंबर 2015 से लागू होंगे।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(बी.पी.कानूनगो)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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