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मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा –‘इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर ऋण’ की परिभाषा

आरबीआई/2012-13/297
बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 58/08.12.014/2012-13

20 नवंबर 2012
29 कार्तिक 1934 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और
चुनिंदा अखिल भारतीय वित्‍तीय संस्‍थाएं
(राष्‍ट्रीय आवास बैंक, नाबार्ड, एक्जिम बैंक तथा सिडबी)

महोदय

मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा –‘इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर ऋण’ की परिभाषा

कृपया ‘बैंकों तथा वित्‍तीय संस्‍थाओं द्वारा इन्फ्रास्‍ट्रक्‍चर का वित्‍तपोषण – इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर ऋण की परिभाषा’ पर दिनांक 30 नवंबर 2007 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 52/ 21.04.048/2007-08 देखें। इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए मदों की नवीनतम सूची 'एक्‍सपोजर मानदंड' पर दिनांक 02 जुलाई 2012 के हमारे मास्‍टर परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 3/13.03.00/2012-13 के अनुबंध 1 में प्रस्‍तुत है।

2. दिनांक 30 अक्‍तूबर 2012 को घोषित मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा के अंतर्गत 'इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर ऋण की परिभाषा' पर पैरा 110 और 111 (उद्धरण संलग्‍न) में किए गए संकेत के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि 'बैंकों तथा वित्‍तीय संस्‍थाओं द्वारा इन्फ्रास्‍ट्रक्‍चर के  वित्‍तपोषण के लिए इन्फ्रास्‍ट्रक्‍चर ऋण' की परिभाषा को 27 मार्च 2012 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इन्फ्रास्‍ट्रक्‍चर उप-क्षेत्रों की मास्‍टर सूची में दी गयी परिभाषा के अनुरूप किया जाए। तदनुसार, 'इन्फ्रास्‍ट्रक्‍चर ऋण' की संशोधित परिभाषा इस परिपत्र के अनुबंध में दी गई है।  

3. 'इन्फ्रास्‍ट्रक्‍चर ऋण' की संशोधित परिभाषा इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी होगी। उप-क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली उन परियोजनाओं में बैंकों के एक्‍सपोजर, जो इन्फ्रास्‍ट्रक्‍चर की हमारी पूर्व परिभाषा में शामिल थे, किंतु संशोधित परिभाषा में शामिल नहीं किए गए हैं, परियोजनाओं के पूरे होने तक ऐसे एक्‍सपोजरों के लिए 'इन्फ्रास्‍ट्रक्‍चर ऋण' के अंतर्गत मिलने वाले लाभ प्राप्‍त करते रहेंगे। तथापि इस परिपत्र की तिथि से उन उप-क्षेत्रों को दिया गया कोई भी नया ऋण 'इन्फ्रास्‍ट्रक्‍चर ऋण' के रूप में मान्‍य नहीं होगा।

भवदीय

(दीपक सिंघल)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


अनुबंध

‘इन्फ्रास्‍ट्रक्‍चर ऋण’ के लिए उप-क्षेत्रों की सूची

ऋणदाताओं (अर्थात् बैंकों और चुनिंदा अखिल भारतीय वित्‍तीय संस्‍थाओं) द्वारा किसी उधारकर्ता को इन्फ्रास्‍ट्रक्‍चर के निम्‍नलिखित उप-क्षेत्रों में एक्‍सपोजर के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा ‘इन्फ्रास्‍ट्रक्‍चर ऋण’ के रूप में मान्‍य होगीः

क्र. सं.

श्रेणी

‘इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर उप-क्षेत्र

1.

परिवहन

i. सड़क तथा पुल
ii. पत्‍तन
iii. अंतरदेशीय जल मार्ग
iv. हवाई अड्डा
v. रेलवे ट्रैक, सुरंग, छोटे पुल, पुल1
vi. शहरी सार्वजनिक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्‍टाक को छोड़कर)

2.

ऊर्जा

i. बिजली उत्‍पादन
ii. विद्युत पारेषण
iii. बिजली वितरण
iv. तेल की पाइपलाइनें
v. तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा2
vi. गैस पाइपलाइनें3

3.

जल तथा सफाई व्‍यवस्‍था (सैनीटेशन)

i. ठोस अपशिष्‍ट प्रबंधन
ii. जल आपूर्ति पाइपलाइनें
iii. जलशोधन कारखाने
iv. सीवेज संग्रह, शोधन और निपटान प्रणाली
v. सिंचाई (बांध, नहर, तटबंधन इत्‍यादि)
vi. चक्रवात जलनिकासी प्रणाली

4.

दूर संचार

i. दूरसंचार (जड़ नेटवर्क)4
ii. दूरसंचार टॉवर

5.

सामाजिक तथा व्‍यावसायिक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर

i. शैक्षणिक संस्‍थाएं (पूंजी स्‍टॉक)
ii. अस्‍पताल (पूंजी स्‍टॉक)5
iii. तीन-सितारा या उच्‍च श्रेणी वर्गीकृत होटल जो 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित हैंl
iv. औद्योगिक पार्क, एसईजेड, पर्यटन सुविधाएं तथा कृषि बाजार
v. उर्वरक (पूंजी निवेश)
vi. शीतागार सहित कृषि तथा बागवानी संबंधी उत्‍पादों के लिए उत्‍पादनोत्‍तर भंडारण इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर
vii. टर्मिनल बाजार
viii. मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं
ix. प्रशीतन श्रृंखला6

1. सहयोगी टर्मिनल इन्फ्रास्‍ट्रक्‍चर जैसे लदान/उतराई टर्मिनल, स्‍टेशन तथा भवन सम्मिलित हैं।

2. कच्‍चे तेल का सामरिक भंडारण सम्मिलित है।

3. नगर गैस वितरण नेटवर्क सम्मिलित है।

4. ब्राडबैंड/इंटरनेट उपलब्‍ध कराने वाले आप्टिक फाइबर/केबिल नेटवर्क सम्मिलित हैं।

5. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पराचिकित्‍सा प्रशिक्षण संस्‍थान एवं चिकित्‍सा केंद्र सम्मिलित हैं।

6. कृषि तथा संबंधित उत्‍पादों, समुद्री उत्‍पादों एवं मांस के संरक्षण तथा भंडारण के लिए फार्म के स्‍तर पर प्री-कूलिंग के लिए शीत गृह सुविधा सम्मिलित है।


30 अक्तूबर 2012 को घोषित मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा से उद्धरण

V विनियामक और पर्यवेक्षकीय उपाय

बुनियादी ढांचा क्षेत्र को उधार की परिभाषा

110. बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधार में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है । विभिन्न विनियामकों के बीच बुनियादी ढांचा क्षेत्र की तरह–तरह की परिभाषाओं से उत्पन्न भ्रम और कठिनाइयों को देखते हुए भारत सरकार ने मार्च 2012 में बुनियादी ढांचा क्षेत्र/ सब सेक्टर की एक मास्टर लिस्ट अधिसूचित की है। तदनुसार, प्रस्ताव है कि:

  • बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने वाले कार्य के लिए बुनियादी ढांचे की परिभाषा में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मास्टर लिस्ट को ध्यान में रखा जाए।

111. विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं ।

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