बैंक प्रबंधकों को उच्चाधिकारियों को बिना संदर्भ भेजे ऋण स्वीकृत करने तथा स्वग्रास्वयो के अन्तर्गत, सब्सिडी राशि को निकालकर ऋणों पर ब्याज दर गणना हेतु प्रािया का पालन करने के संबंध - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंक प्रबंधकों को उच्चाधिकारियों को बिना संदर्भ भेजे ऋण स्वीकृत करने तथा स्वग्रास्वयो के अन्तर्गत, सब्सिडी राशि को निकालकर ऋणों पर ब्याज दर गणना हेतु प्रािया का पालन करने के संबंध
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भारिबैं / 2006-07/126
ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.24 /सीएलसीसी/09.01.01/2006-07
14 सितम्बर 2006
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर )
महोदय,
बैंक प्रबंधकों को उच्चाधिकारियों को बिना संदर्भ भेजे ऋण स्वीकृत करने तथा स्वग्रास्वयो के अन्तर्गत, सब्सिडी राशि को निकालकर ऋणों पर ब्याज दर गणना हेतु प्रक्रिया का पालन करने के संबंध में पर्याप्त शक्तियाँ प्रदत्त करना
ग्रामीण विकास मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा हमारी जानकारी में लाया गया है कि कुछ बैंक, सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी राशि को निकाले बिना, पूरी ऋण राशि पर ब्याज प्रभारित कर रहे हैं । इस संबंध में, हम सूचित करते हैं कि वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को सब्सिडी राशि पर ब्याज प्रभारित / गणना नहीं करनी चाहिए । अत: आपको सूचित किया जाता है कि आप ऋण राशि पर ब्याज की गणना करने के लिए सही प्रक्रिया अपनाने के संबंध में अपनी संबंधित शाखा के पदाधिकारियों को सूचित करें ।
2. कृपया पावती दें और इस संबंध में की गई कार्रवाई से हमें अवगत कराएँ ।
भवदीय
( जी.श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक