RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79050061

वर्ष 2003 की दीवानी याचिका सं.460- दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश  वर्ल्ड कप  2003- विदेशी मुद्रा का विप्रेषण

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.52

17 दिसंबर 2003

सेवा में
विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदय/ महोदया

वर्ष 2003 की दीवानी याचिका सं.460- दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश  वर्ल्ड कप  2003- विदेशी मुद्रा का विप्रेषण

प्राधिकृत  व्यापारियों का ध्यान 24 जनवरी 2003  के  ए.पी.(डीआईआर सिरीज)  परिपत्र सं. 74 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें पेप्सी फूड्स लिमिटेड, हीरो हॉण्डा मोटर्स लिमिटेड और एल.जी. इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना विदेशी मुद्रा जारी न करने के निर्देश दिये गये हैं।

2. माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने  उपर्युक्त याचिका को खारिज करते हुए 01 अक्तूबर 2003 के अपने आदेश में  निम्नानुसार उल्लेख किया है:

" अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त इस न्यायालय की यह राय है कि निश्चित रूप से यह याचिका यह  सुनिश्चित करने के लिए दायर की गयी थी  कि भारतीय टीम खेलने के लिए सक्षम है और ऐसा देखा भी गया कि यह जनहित में थी। उन्हें एक बार  टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति दे देने से याचिका पर सुनवायी का उद्देश्य ही विफल हो जाता। जहाँ तक अन्य याचिकाकर्ताओं का संबंध है, मामला संविदा के अधीन है और वह दोनो पक्षों के बीच का है जिससे इन याचिकाकर्ताओं से इसका कोई संबंध नहीं है। अत: हमें इस याचिका पर सुनवायी करने का कोई कारण नहीं दिखायी देता है।

3. माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा उनके दिनांक 01 अक्तूबर 2003 के आदेशानुसार उपर्युक्त याचिका खारिज कर दिये जाने को ध्यान में रखते हुए एतद्वारा  24 जनवरी 2003 का ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 74 वापस लिया जाता है।

4.तद्नुसार, प्राधिकृत व्यापारी, सामान्य शर्तों पर , वर्ल्ड-कप  से संबंधित बकाया आवेदनपत्रों के निपटान के लिए स्वतंत्र हैं।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी संबंधित घटकों को अवगत कराएं।

6.  इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुदा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अधीन जारी किए गए हैं।

भवदीया
(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?