विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) को जमा करना – तिजोरी शेष सीमा / नकदी धारण सीमा - आरबीआई - Reserve Bank of India
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) को जमा करना – तिजोरी शेष सीमा / नकदी धारण सीमा
आरबीआई/2016-17/226 13 फरवरी, 2017 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रिय महोदय/महोदया, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) को जमा करना – तिजोरी शेष सीमा / नकदी धारण सीमा उक्त विषय में कृपया हमारे दिनांक 29 नवंबर, 2016 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं. 1459/10.27.00/2016-17 के पैराग्राफ 2(ii) का संदर्भ लें । जैसा कि इसमें वर्णित है, उक्त विषय की समीक्षा की गई तथा यह निर्णय लिया गया है कि आगामी अनुदेशों तक 10 नवंबर, 2017 से मुद्रा तिजोरियों में जमा किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को गंदे नोटों की श्रेणी में तिजोरी शेष का भाग माना जाएगा लेकिन इस प्रकार की विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के जमाओं को तिजोरी शेष सीमा / नकदी धारण सीमा की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । भवदीय (सुमन राय) |