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79140008

अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का अविनियमन

आरबीआई/2013-14/387
बैंपविवि.डीआईआर.बीसी.सं.71/13.03.00/2013-14

29 नवंबर 2013

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय /महोदया

अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का अविनियमन

कृपया 14 अगस्‍त 2013 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.डीआईआर.बीसी.40/13.03.00/2013-14 देखें, जिसमें बैंकों को सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाओं से वृद्धिशील एनआरई जमाराशियों को मुक्‍त रखने का लाभ प्रदान करने के लिए 3 वर्ष या उससे अधिक परिपक्‍वता वाली वृद्धिशील एनआरई जमाराशियों पर बिना किसी अधिकतम सीमा के ब्‍याज दर प्रदान करने की स्‍वतंत्रता की अनुमति दी गई थी। उक्‍त परिपत्र के पैरा 4 के अनुसार ये अनुदेश 30 नवंबर 2013 तक के लिए, अगली समीक्षा के अधीन वैध हैं।

2. इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि उक्‍त संदर्भित परिपत्र के अंतर्गत जारी अनुदेश, अगली समीक्षा के अधीन,  31 जनवरी 2014 तक के लिए अपरिवर्तित रहेंगे।

3. 29 नवंबर 2013 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 70/13.03.00/2013-14 संलग्न है।

भवदीय

(राजेश वर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्‍नकःयथोक्‍त


बैंपविवि. डीआईआर. बीसी. सं. 70/13.03.00/2013-14

29 नवंबर 2013

अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का अविनियमन

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अनिवासी (बाह्य) (एनआरई) जमाराशियों तथा साधारण अनिवासी (एनआरओ) खातों पर ब्‍याज दरों का विनियंत्रण विषय पर 14 अगस्‍त 2013 के निदेश बैंपविवि. डीआईआर. बीसी. 39/13.03.00/2013-14 में संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक तथा समयोचित है, एतदद्वारा निदेश देता है कि उक्‍त संदर्भित निदेश के माध्‍यम से जारी अनुदेश, अगली समीक्षा होने तक, 31 जनवरी 2014 तक के लिए वैध रहेंगे।

(बी. महापात्र)
कार्यपालक निदेशक

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