बचत बैंक जमा ब्याज दर विनियंत्रित करना - दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
बचत बैंक जमा ब्याज दर विनियंत्रित करना - दिशानिर्देश
आरबीआई/2011-12/368 25 जनवरी 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/महोदया बचत बैंक जमा ब्याज दर विनियंत्रित करना - दिशानिर्देश कृपया 25 अक्तूबर 2011 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी.42/13.03.00/ 2011-12 देखें । 2. बैंकों से प्राप्त संदर्भों के आधार पर हम स्पष्ट करते हैं कि हमारे उपर्युक्त परिपत्र द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देश निवासी भारतीयों द्वारा धारित देशी बचत बैंक जमाराशियों पर लागू होंगे । साथ ही देशी बचत जमाराशियों पर लागू ब्याज दरें दिन-की-समाप्ति पर खाते में शेष के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। तदनुसार देशी बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज की गणना करते समय बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे दिन-की-समाप्ति पर 1 लाख रुपये तक की शेष राशि पर उनके द्वारा निर्धारित समरूप दर लागू करें तथा दिन-की-समाप्ति पर 1 लाख रुपये से अधिक के शेष पर उनके द्वारा निर्धारित विभेदक ब्याज दर (दरें) लागू करें । 3. बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपर्युक्त रीति से ब्याज दर सभी देशी बचत जमा खातों में दिन-की-समाप्ति पर शेष पर लागू की जाती है और इस संबंध में उनके किसी भी कार्यालय में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है । ऐसी जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करते समय बैंक को बोर्ड/आस्ति देयता प्रबंधन समिति (यदि बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया हो तो) का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए । 4. इस संबंध में, समय-समय पर यथासंशोधित सभी अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे । भवदीय (पी. आर रवि मोहन) |