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मनोनीत निदेशक- धन शोधन निवारण अधिनियम (एएमएलए) 2002 की धारा 13(2) में संशोधन

आरबीआई/2014-15/501
गैबैंविवि.नीप्र.कंपरि.सं.022/03.10.042/2014-15

16 मार्च 2015

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

महोदय,

मनोनीत निदेशक- धन शोधन निवारण अधिनियम (एएमएलए) 2002 की धारा 13(2) में संशोधन

कृपया 29 मई 2014 का हमारे परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.378/03.10.42/2013-14 का अवलोकन करें जिसमें एनबीएफसी को सूचित किया गया था कि धनशोधन निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2012 के तहत अपने दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने बोर्ड में “नामित निदेशक” के रूप में एक निदेशक को नामित करें।

2. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि एनबीएफसी वरिष्ठ प्रबंधन अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्ति को भी “मनोनीत निदेशक” के रूप में नामित कर सकती है। तथापि, किसी भी मामले में, प्रधान अधिकारी को “मनोनीत निदेशक” के रूप में नामित नहीं किया जाए।

भवदीया

(सिंधु पंचोली)
उप महाप्रबंधक

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