जाली नोटों की पहचान - संशोधित प्रक्रिया - आरबीआई - Reserve Bank of India
जाली नोटों की पहचान - संशोधित प्रक्रिया
आरबीआई/2011-12/129 25 जुलाई 2011 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, महोदया / प्रिय महोदय, जाली नोटों की पहचान - संशोधित प्रक्रिया कृपया उपरोक्त विषय पर 1 जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र डीसीएम (एफएनवीडी) सं. जी-5/16.01.05/2011-12 का संदर्भ लें । परिपत्र के पैरा 4 के अनुसार, अन्य विषयों के अतिरिक्त, जाली नोटों के सभी मामलों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करना आवश्यक है। 2. भारत सरकार के परामर्श से इस मामले की समीक्षा की गई है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक शाखाओं/कोषागारों में जाली नोटों की पहचान के सभी मामले तुरंत पुलिस अधिकारियों को सूचित किए जाते हैं, बैंक शाखाओं, कोषागारों और उप कोषागारों में जाली बैंकनोटों की पहचान के संबंध में अनुसरण करने हेतु इस प्रक्रिया को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, निम्नलिखित प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से अपनाया जाए:
3. उपरोक्त मास्टर परिपत्र के अन्य निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे। 4. यदि इसके कार्यान्वयन में कोई समस्या हो तो उसे संबंधित राज्य के क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से हल किया जा सकता है। 5. विभिन्न राज्यों में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मुद्रा प्रबंधन पर स्थायी समिति और राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठकों में रिपोर्टिंग के क्षेत्र में प्रगति पर चर्चा की जाए। 6. बैंक कृपया परिपत्र की विषय-वस्तु को अपनी शाखाओं के संज्ञान में लाएँ और यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। 7. कृपया पावती दें। भवदीय (डॉ. एन कृष्ण मोहन) संलग्नः एक जाली नोटों का पता लगाना - एक लेन-देन में 04 नग तक - समेकित मासिक रिपोर्टिंग बैंक/शाखा का नाम:
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